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20-Sep-2021 11:44 AM
PATNA : महिला कार्यकर्ता के साथ दुष्कर्म के आरोपों को झेल रहे एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान की किस्मत पर आज दिल्ली की अदालत फैसला करेगी. दुष्कर्म के आरोपों से घिरे सांसद प्रिंस राज ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की थी. दिल्ली कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला रिजर्व रखा हुआ है. आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी.
दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस राज के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इसके बाद सांसद अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जा पहुंचे. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और फैसला आज तक के लिए रिजर्व रखा हुआ है. आपको बता दें कि एलजीपी की कार्यकर्ता रही स्वाति पटेल ने प्रिंस राज के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं. इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के बाद स्वाति कोर्ट के पास पहुंची थी. कोर्ट के निर्देश पर ही कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया है.
दरअसल सांसद प्रिंस राज के ऊपर पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रिंस राज ने उसके साथ बलात्कार किया. प्रिंस राज एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं. उनके पिता पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के निधन के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे.अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब प्रिंस राज को गिरफ्तारी का डर सता रहा है. लिहाजा उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर लिया था.
आपको बता दें कि करीब तीन महीने पहले एक पीड़िता ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट का आदेश आने के बाद सांसद प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. ये एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज हुई. पीड़ित पक्ष की वकील सुदेश कुमारी जेठवा ने बताया कि हमने मई में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और जुलाई में दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दिया था. अदालत ने पुलिस को सांसद प्रिंस राज और उनके चचेरे भाई चिराग पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
जानकारी हो कि पीड़िता द्वारा कुछ वक्त पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी. पीड़िता के मुताबिक, वह लोजपा की कार्यकर्ता थी. पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया था कि बेहोशी के हालत में उसके साथ शोषण किया गया था. प्रिंस राज पासवान द्वारा भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जहां उन्होंने पीड़िता पर गलत आरोप लगाने की बात कही थी. इसके अलावा उन्होंने 10 फरवरी को शिकायतकर्ता के खिलाफ रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.