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08-Apr-2025 03:34 PM
By First Bihar
Jaipur Serial Blast Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए चार आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस एक महत्वपूर्ण आतंकवादी हमला था, जो 13 मई 2008 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। इस हमले में कुल 8 धमाके हुए थे, जो जयपुर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हुए थे। धमाके मुख्य रूप से घाटगेट, एमआई रोड, और चूड़ी वालान गली जैसे स्थानों पर हुए थे। यह हमला भारत में आतंकी हमलों की एक कड़ी का हिस्सा था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
इस आतंकवादी हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी, और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन "अल क़ायदा" और "भारत मुजाहिदीन" पर आरोपित की गई थी। हालांकि, बाद में जांच में यह सामने आया कि यह हमला भारतीय आतंकवादी संगठन 'आसिफा' द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान से जुड़े थे।
इन धमाकों को एक ही समय में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के रूप में अंजाम दिया गया था। बमों को बाइक पर या कूड़े के डिब्बों में रखा गया था, ताकि वे जन-समूह में विस्फोट कर सकें। राजस्थान पुलिस और एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने इस हमले में शामिल संदिग्धों की पहचान की और कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।
17 साल बाद कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाद अहमद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।