ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!

Crime News: खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर ठगे 3.90 करोड़...सरकारी टेंडर के दिखाए सपने, अब कोर्ट ने सिखाया सबक

Crime News: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अजय कुमार नय्यर को जमानत देने से मना कर दिया। नय्यर पर खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

Crime News

16-Apr-2025 12:07 PM

By KHUSHBOO GUPTA

Crime News: एक शख्स ने खुद को अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब इस आरोपी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी शख्स का नाम अजय कुमार नैयर है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


आपको बता दें कि अजय कुमार नैयर ने कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपए की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था और उससे नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे।


जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।