ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने NDA उम्मीदवार को खदेड़ा, दिखाया काला झंडा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: बिहार में राजनीतिक रंजिश को लेकर मारपीट, ‘हाथी’ बनाम ‘लालटेन’ के विवाद को लेकर बवाल Test Cricket : टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा बदलाव, लंच और टी ब्रेक का क्रम बदला जाएगा; जानिए क्या है वजह Bihar Voter Service : चुनावी सहायता अब आसान, बीएलओ के साथ करें कॉल बुक, इस टोल फ्री नंबर पर हल होंगी सभी दुविधाएं

PATNA: 10 हजार घूस लेने के आरोपी नौबतपुर के तत्कालीन दारोगा अजित राय दोषी करार, निगरानी कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

बता दें कि शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा आरोपी से मोटर यान निरीक्षक से जांच करवाने के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया गया तब आरोपी दारोगा अजित कुमार राय द्वारा 10,000 रुपये बतौर घूस की मांग की गई थी।

bihar

31-May-2025 07:31 PM

By First Bihar

PATNA: भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कांड में विजिलेंस कोर्ट ने पटना के नौबतपुर के तत्कालीन दारोगा अजित कुमार राय को दोषी ठहराया है। 3 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना अजित राय पर लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमान नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।  


31.05.2025 को निगरानी कोर्ट पटना के न्यायाधीश मो० रूस्तम ने नौबतपुर के तात्कालीन दारोगा अजित कुमार राय को दोषी ठहराया है। बता दें कि शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा आरोपी से मोटर यान निरीक्षक से जांच करवाने के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया गया तब आरोपी दारोगा अजित कुमार राय द्वारा 10,000 रुपये बतौर घूस की मांग की गई थी। विजिलेंस में शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने दिनांक 08.12. 2016 को रंगेहाथ घूस लेते गिरफ्तार किया था।


इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक किरण पासवान द्वारा की गई, जिन्होंने सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया। बिहार सरकार की ओर से किशोर कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक (निगरानी ट्रैप) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की। इस प्रकार वर्ष 2025 में अब तक कुल 11 ट्रैप मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है। पिछले वर्ष 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनायी गयी थी। इस प्रकार इस वर्ष न्यायालयों के अभियोजन की कार्यवाही लगातार जारी है।