Bihar News: भीषण सड़क हादसे में 20 वर्षीय की मौत, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच पटना से आज भी उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान; रेलवे बनी सहारा Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच पटना से आज भी उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान; रेलवे बनी सहारा Bihar News: बिहार के इन जिलों में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी, ₹हजारों करोड़ होंगे खर्च Bihar Crime News: बिहार में किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी शुरू Big Boss 19: गौरव खन्ना बने बिग बॉस 19 के विजेता, जानिए.. कौन बनीं फर्स्ट रनर अप? Big Boss 19: गौरव खन्ना बने बिग बॉस 19 के विजेता, जानिए.. कौन बनीं फर्स्ट रनर अप? Bihar News: बिहार में पीएम आवास योजना के 8 लाख से अधिक लाभुकों का पैसा अटका, नीतीश सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र Bihar News: बिहार में पीएम आवास योजना के 8 लाख से अधिक लाभुकों का पैसा अटका, नीतीश सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र Bihar Crime News: बिहार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु से आया ईमेल; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
26-Nov-2025 07:14 PM
By First Bihar
PATNA: कोर्ट में बेवजह केस दायर करने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, अदालत का कीमती समय बर्बाद करने पर नाराजगी जताते हुए आवेदक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की राशि एक महीने के अंदर पटना हाईकोर्ट के लीगल सर्विस कमिटी में आवेदक को जमा करना होगा। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
दरअसल आवेदक ने जमीन संबंधी हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने उनकी अर्जी नामंजूर कर दी और यह आदेश दिया कि विवादित जमीन सार्वजनिक जमीन है या नहीं, इसे बताने में आवेदक विफल रहे हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश में कोई त्रुटि बताने में भी आवेदक असफल रहे। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ इसलिए आवदेक की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।