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05-Dec-2025 03:25 PM
By Viveka Nand
Bihar News: पथ निर्माण विभाग में पूर्व में स्टोन चिप्स ढुलाई में एक्सट्रा कैरेज भुगतान के कई मामले सामने आ चुके हैं. एक बार फिर से स्टोन चिप्स की ढुलाई में एक्स्ट्रा कैसेज देने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है. पूर्व में रेलवे के पत्र को तत्कालीन अभियंता प्रमुख ने संदिग्ध बताया था. एक बार फिर से अभियंता प्रमुख ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी है. दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पथ निर्माण विभाग भुगतान को लेकर हरकत में आया है.
एक्स्ट्रा कैरेज भुगतान को लेकर जारी है माथा-पच्ची
पथ निर्माण विभाग में यह फाइल दौड़ रही है. 28 नवंबर 2025 को बैठक हुई. मुख्य अभियंता ने लिखा है कि पथ प्रमंडल बेतिया के अंतर्गत लौरिया- सुगौली रोड तक 28 किलोमीटर सड़क कार्य में जीएसबी एवं डीएमएम रेल मार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से ढुलाई का दावा भुगतान से संबंधित है. संवेदक के इस दावे पर विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश पत्र निर्गत होने का प्रमाण नहीं है .
अभियंता प्रमुख ने रेलवे के पत्र को बताया था संदिग्ध
पथ निर्माण विभाग की तरफ से कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता बेतिया ने रिपोर्ट किया है कि शेखपुरा में रेल रैक नहीं रहने के कारण लघु खनिजों का कैरेज सड़क मार्ग से किया गया है . संवेदक ने शेखपुरा से सड़क मार्ग द्वारा मंगवाए गए मेटेरियल का माइनिंग चालान ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दिया है . चालान का ऑनलाइन सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया है. हालांकि इस दावे पर विचार करने के लिए अन्य कई कागजात मांगे गए हैं , जो अब तक नहीं दी गई है. मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया है कि तत्कालीन अभियंता प्रमुख ने रेलवे द्वारा निर्गत पत्र को प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होना पाया था. बजाप्ता इसका उन्होंने उल्लेख किया था. ऐसे में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन कराई जाए.
पत्र के संदिग्ध होने पर वर्तमान अभियंता प्रमुख ने फिर से रेलवे से किया पत्राचार
मुख्य अभियंता की इस सिफारिश पर पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख उमाकांत रजक ने 28 नवंबर 2025 को ही वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूर्व मध्य रेल (दानापुर) को पत्र लिखा. जिसमें कहा गया है कि शेखपुरा माल गोदाम से 1 जून 2022 से 1 जून 2023 की अवधि तक स्टोन चिप्स की ढुलाई रेल ट्रैक के माध्यम से हुई है या नहीं ? अगर बाधित भी रही तो इस संबंध में बताएं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी इसलिए जरूरी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट से पारित आदेश के आलोक में इस पर विचारण की जरूरत है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेने के लिए अभियंता प्रमुख ने बजाप्ता एक मोबाईल नंबर भी दिया, ताकि अधिक जानकारी ली जा सके. पत्र में वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक दानापुर से कहा गया है कि इस अवधि में ढुलाई बंद होने अथवा जारी रहने की सूचना दें.
रेलवे के पत्र को अभियंता प्रमुख ने संदिग्ध क्यों बताया था,जानें.....
बेतिया पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने 15 अप्रैल 2023 को मंडल रेल प्रबंधक पूर्व मध्य रेल दानापुर को पत्र लिखा. जिसमें कहा गया कि शेखपुरा जिला अंतर्गत पत्थर खनन लाइसेंसधारियों द्वारा रेलवे ट्रैक के माध्यम से लघु खनिज भेजने से संबंधित वास्तविक रोक कब से लगाई गई है ? इसकी सूचना दी जाए. इसके बाद पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल वाणिज्य प्रबंधक के हस्ताक्षर से एक पत्र सामने आया. जो देखने से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पत्र पर अधिकारी का दस्तखत 15 अप्रैल 2023 का है, जबकि पत्रांक/ दिनांक वाले कॉलम में 21 अप्रैल 2023 लिखा गया है. यानी पत्र का लेटर पहले ही अलॉट कर भेज दिया गया, संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर चार दिन बाद किया गया. इसी पत्र को तत्कालीन अभियंता प्रमुख ने संदिग्ध बताया था. इस पत्र में रेलवे की तरफ से कहा गया है कि शेखपुरा माल गोदाम से 1 अगस्त 2022 के प्रभाव से स्टोन चिप्स का लदान बंद है.
जिला खनन कार्यालय शेखपुरा का भी एक पत्र है. यह पत्र 19 जुलाई 2022 को मंडल रेल प्रबंधक को भेजा गया. जिसमें कहा गया कि शेखपुरा जिला अंतर्गत पत्थर खनन लाइसेंस धारियों को रेलवे ट्रैक के माध्यम से लघु खनिज भेजने से संबंधित कोई भी आदेश जिला खनन कार्यालय से से नहीं दिया गया है. ऐसे में लघु खनिजों को शेखपुरा जिला के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लोडिंग और ढुलाई बंद की जाए.