ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप Bihar Assembly Election : बिहार चुनाव के बीच राबड़ी देवी पर केंद्रित महारानी वेब सीरीज-4 का ट्रेलर लांच;महज संयोग या कोई प्रयोग Zoho Mail: Zoho Mail पर डेटा ट्रांसफर करने का आसान तरीका, जाने कैसे... Mongolian Falcon Price: कहां बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? इतनी कीमत में खरीद सकते हैं सवा किलो सोना Mongolian Falcon Price: कहां बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? इतनी कीमत में खरीद सकते हैं सवा किलो सोना Bihar STET Exam Date 2025: बिहार STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से तय, बोर्ड ने फर्जी खबरों पर लगाई रोक Delhi new secretariat : दिल्ली को मिलेगा नया और आधुनिक सचिवालय, जल्द बदल जाएगा पता; एक ही छत के नीचे सारे विभाग बिहार चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई: मुजफ्फरपुर में ट्रक और थार से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त, स्मगलर अरेस्ट Betting Markets In India: भारत में कितने सट्टा बाजार? जानिए आज हर एक का पूरा लेखा-जोखा!

Builder In Bihar: पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार, RERA बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट

Builder In Bihar: रेरा बिहार, ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है.

Builder In Bihar,A S Ganesh Infra COMPANY, BIHAR SAMACHAR, RERA BIHAR, PATNA NEWS, BUILDER IN PATNA

04-Feb-2025 06:39 PM

By Viveka Nand

Builder In Bihar: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।

बता दें, सुदर्शन सिन्हा द्वारा ए एस गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  खिलाफ 12  लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा जुलाई 2024  में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने सितम्बर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/349/2024) दायर किया।

रेरा बेंट ने इजराय वाद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन जब उनके तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।