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बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता: मोतिहारी में भू-माफिया सुगंध गुप्ता गिरफ्तार, छपरा में हत्या का आरोपी राजा मोहन नट अरेस्ट

बिहार

08-Oct-2025 10:43 PM

By First Bihar

MOTIHARI/ CHAPRA: मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शहर के कुख्यात भू-माफिया सुगंध गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। सुगंध गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और मोतिहारी की सुगंध गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की महापौर प्रीति गुमा के पति देवा गुमा का मित्र है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद, सुगंध गुप्ता को पूछताछ के उपरांत न्यायिक हिरासत में मोतिहारी जेल भेज दिया गया है। 


गंभीर धाराओं में आरोप-पत्र समर्पित पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुगंध गुप्ता पर भारतीय दंड संहिता (भा०दं०सं०) की कई अति-गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में मुख्य रूप से धारा 316(2) (गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु), धारा 318(3) (शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य), धारा 308(5) (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 336(3) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), और धारा 338(3) (घोर उपहति कारित करना) शामिल हैं। इसके साथ ही, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा 111(2)(बी) भी उन पर लगाई गई है, जो उनके अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। 


आपराधिक इतिहास और पहचान गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुगंध गुप्ता, पुत्र हिमांचल प्रसाद साह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नं०-16, मौजा नगर मोतिहारी के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुगंध गुप्ता का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और गंभीर है, जो उन्हें एक आदतन अपराधी और भू-माफिया के रूप में स्थापित करता है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया है। पूर्व में दर्ज मामले, हत्या, धोखाधड़ी और दंगा पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अभियुक्त सुगंध गुप्ता पर नगर थाने में पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र: नगर थाना कांड संख्या 878/13 (दिनांक 25/11/13) धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज है। 


यह गंभीर मामला अभी भी ट्रायल के चरण में है। धोखाधड़ी और लोक स्वास्थ्य को खतरा: उन पर नगर थाना कांड संख्या 84/25 (दिनांक 23/04/25) में धारा 308(4), 208(4), 273(5) और 75(1)/2(क) भा०दं०सं० के साथ-साथ 2(क) BNS के तहत भी केस दर्ज है।  दंगा और बलवा: नगर थाना कांड संख्या 144/20 (दिनांक 14/02/20) में धारा 147, 148, 149 (दंगा, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा), 341 (गलत तरीके से रोकना), 323, 337, 338 (चोट पहुँचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), और 427 (नुकसान पहुँचाना) जैसी धाराएं शामिल हैं। 


 दस्तावेजों को नष्ट करना: नगर थाना कांड संख्या 264/25 (दिनांक 06/05/25) में भी धारा 318(2), 208(4), 226(2), 273(5) और 336(2)/338(3) जैसी धाराएं शामिल हैं, जो सबूत नष्ट करने और न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधा डालने के प्रयासों की ओर इशारा करती हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका राजनीतिक या सामाजिक रसूख कितना भी मजबूत क्यों न हो। यह गिरफ्तारी मोतिहारी में भू-माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे पुलिस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।


वही छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शमशुद्दीनपुर गांव में शराब पीने के पैसे को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मंगलवार की देर शाम हुए इस विवाद में राजा मोहन नट नामक युवक ने कट्टे से फायरिंग कर मनोज राय (पिता- बीरबल राय) की हत्या कर दी। एएसपी रामपुकार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना के बाद घायल मनोज को परिजनों द्वारा आनन-फानन में सदर अस्पताल छपरा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजा मोहन नट को हत्या में प्रयुक्त हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। घटना स्थल से गोली का खोखा भी बरामद किया गया है। एएसपी ने बताया कि आरोपी राजा मोहन नट का आपराधिक इतिहास पहले से ही रहा है और उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस की सक्रियता से स्थिति नियंत्रण में है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व आरोपित पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।