ब्रेकिंग न्यूज़

Dularchand Yadav murder Case: दुलारचंद यादव को कुचलने वाली कार की तलाश जारी, अब अनंत सिंह से होगी पुछताछ; CBI ने संभाली जांच की कमान बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार को AIMIM ने दिया समर्थन, रोमांचक हुई वजीरगंज विधानसभा चुनाव Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: बिहार के इस नक्सल प्रभावित इलाके में 73 साल बाद होगी वोटिंग, चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स महिन्द्रा ने रचा नया कीर्तिमान, सितम्बर-अक्टूबर में 2035 वाहनों की डिलीवरी Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी

Bihar News: बिहार में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना ट्रेनिंग नहीं होगी नियुक्ति

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को लेकर नया नियम लागू किया है। अब बिना प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंड पूरा किए किसी गार्ड को तैनात नहीं किया जा सकेगा।

Bihar News

07-Apr-2025 12:31 PM

By KHUSHBOO GUPTA

Bihar News: बिहार में निजी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंड पूरा किए किसी गार्ड को तैनात नहीं किया जा सकेगा। गृह विभाग ने इसके लिए 'निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025' लागू कर दिया है, जो पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से बहाल हो गई है।


दरअसल बिहार में तेजी से बढ़ते निजी सुरक्षा गार्डों के चलन पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने ‘निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में केवल प्रशिक्षित और शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाले गार्ड ही नियुक्त किए जाएंगे। यह नियम व्यक्तिगत सुरक्षा, संस्थानों, शादियों और अन्य आयोजनों में गार्ड तैनाती के लिए लागू होंगे।


निजी सुरक्षा गार्ड बनने के लिए अब प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य अभ्यर्थियों को 20 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें 100 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग और 60 घंटे का फील्ड ट्रेनिंग शामिल है। वहीं, भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिसकर्मियों को केवल 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें 40 घंटे का शिक्षण और 16 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। नियमावली के अनुसार, पुरुष गार्ड के लिए न्यूनतम कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर जरूरी होगा। 


वहीं महिला गार्ड के लिए न्यूनतम कद 150 सेंटीमीटर तय किया गया है, लेकिन सीना माप की अनिवार्यता नहीं होगी। गार्डों को नेत्र और श्रवण दोष से मुक्त होना चाहिए तथा छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही हर साल उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य होगा।अब निजी सुरक्षा एजेंसियों को इन सभी मापदंडों का पालन करना होगा। अगर यदि कोई एजेंसी तय मानकों का उल्लंघन करती है तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।