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Bihar mafia property seized : कुख्यात चुन्नू ठाकुर समेत तीन बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का आदेश, पुलिस के प्रस्ताव पर कोर्ट ने लगाई मुहर

बिहार में तीन बड़े माफियाओं की संपत्ति जपती का आदेश पारित। मुजफ्फरपुर के चुन्नू ठाकुर, बेगूसराय के कुमार रंजन और वैशाली के दीपक कुमार की अपराध से अर्जित संपत्ति अब कोर्ट के आदेश से जप्त होगी।

Bihar mafia property seized : कुख्यात चुन्नू ठाकुर समेत तीन बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का आदेश, पुलिस के प्रस्ताव पर कोर्ट ने लगाई मुहर

29-Dec-2025 03:56 PM

By First Bihar

Bihar mafia property seized : बिहार के तीन बड़े माफियाओं की संपत्ति जप्ती को लेकर कोर्ट ने आदेश पारित किया है। जिन माफियाओं की संपत्ति जप्ती का आदेश पारित किया गया है, उनमें मुजफ्फरपुर के कुख्यात चुन्नू ठाकुर भी शामिल हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बताया कि अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति जप्ती को लेकर BNS की धारा 107 में प्रावधान किया गया है।


इस आलोक में कुल 1,421 अपराधियों की पहचान की गई है। इनमें से 407 व्यक्तियों के खिलाफ संपत्ति जप्ती का प्रस्ताव कोर्ट में भेजा गया। इन प्रस्तावों के आलोक में कुल 80 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जप्ती की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। इनमें से तीन अपराधियों—बेगूसराय के कुमार रंजन ओमकार, मुजफ्फरपुर के चुन्नू ठाकुर और वैशाली के दीपक कुमार—के खिलाफ संपत्ति जप्ती का आदेश पारित किया गया है।


बिहार पुलिस ने कहा कि यह कदम राज्य में अपराध और माफियाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है। अपराधियों की संपत्ति जप्त कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संपत्ति जप्त करना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपराधियों की आर्थिक शक्ति को कम करना और भविष्य में अपराध पर अंकुश लगाना भी प्राथमिकता है।


यह कार्रवाई राज्य में कानून व्यवस्था सुधार और अपराध पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके माध्यम से यह भी संदेश गया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी और कानून सबके लिए समान है। बिहार के लोग लंबे समय से माफियाओं के प्रभाव और उनकी अवैध गतिविधियों से परेशान थे। अब कोर्ट और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।


इस प्रक्रिया में यह भी देखा गया कि अपराधियों ने संपत्ति अर्जित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया था। इसमें जमीन, संपत्ति, गाड़ियाँ, नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ शामिल हैं। इनकी जप्ती से राज्य की सरकार को भी आर्थिक लाभ होगा और कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा।


इस प्रकार, मुजफ्फरपुर के चुन्नू ठाकुर, बेगूसराय के कुमार रंजन ओंकार और वैशाली के दीपक कुमार के खिलाफ संपत्ति जप्त करने का आदेश एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, जो बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।


बिहार में कानून-व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए राज्य पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। 01 जनवरी 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत अपराधियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाए गए हैं। बी०एन०एस०एस० और सी०सी०ए० कानूनों के तहत राज्य में अपराध नियंत्रण और अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती में उल्लेखनीय सफलता मिली है।


बी०एन०एस०एस० की धारा-107 के प्रावधानों के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती के मामले में अबतक कुल 1421 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। इनमे से 407 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव माननीय न्यायालय में भेजे गए हैं। न्यायालय की कार्रवाई के आधार पर कुल 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, 03 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती का आदेश पारित किया गया है। इनमें बेगूसराय के कुमार रंजन ओमकार, मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार उर्फ चुन्नु ठाकुर और वैशाली के दीपक कुमार शामिल हैं। यह कार्रवाई राज्य में अपराधियों के अवैध संपत्ति संग्रह पर बड़ी चोट मानी जा रही है।


निरोधात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में भी पुलिस ने तेजी दिखाई है। बी०एन०एस०एस० की धारा-126 के तहत जनवरी 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक कुल 12,69,616 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसी तरह, धारा-135 के तहत बंध पत्र जारी कर कुल 3,63,927 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन कदमों का उद्देश्य समाज में अपराध के शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रण करना और संभावित अपराधियों पर नजर रखना है।


सामाजिक सुरक्षा कानून, यानी सी०सी०ए० की धारा-3 के तहत भी जनवरी से 21 दिसंबर 2025 तक कुल 6377 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया, जिनमें से 4287 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित हो चुके हैं। वहीं, सी०सी०ए० की धारा-12(1) के तहत 74 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें से 10 के विरुद्ध निरुद्धादेश पारित हुआ। यह साबित करता है कि राज्य पुलिस न केवल सक्रिय रूप से अपराधियों की पहचान कर रही है बल्कि समय रहते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रही है।


अपराध के मुख्य शीर्षों में गिरफ्तारी के मामले में भी राज्य पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हत्या, डकैती, लूट, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, बलात्कार और अपहरण जैसे संगीन मामलों में जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक कुल 3,52,875 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 4,589 आग्नेयास्त्र और 28,542 कारतूस भी बरामद किए गए। यह आंकड़ा बिहार पुलिस की सक्रियता और अपराध नियंत्रण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीयों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी अपराधियों की संपत्ति जब्ती, निरोधात्मक कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।


इस प्रकार, बिहार पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान अपराधियों पर न केवल सख्त नजर रखी बल्कि उनके अवैध कृत्यों और संपत्ति पर भी प्रभावी कार्रवाई कर समाज में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया है। राज्य में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह रिपोर्ट एक सकारात्मक संकेत है, जिससे आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ रही है।