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Bihar News: नीतीश सरकार का कड़ा फरमान, चाहे IAS हों या IPS अफसर या फिर सामान्य कर्मचारी, 15 फरवरी तक यह काम नहीं किया तो....

बिहार सरकार ने सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से लेकर राज्य के कर्मचारियों तक को 15 फरवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्योरा अनिवार्य रूप से जमा करने का आदेश दिया है।यदि कोई सरकारी सेवक निर्धारित समय सीमा तक विवरणी जमा नहीं करता है तो..

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10-Dec-2025 01:47 PM

By Viveka Nand

Bihar News:  नीतीश सरकार ने सभी सरकारी सेवकों से अपनी सपंत्ति का ब्योरा मांगा है. चाहे वो आईएएस अधिकारी हों या आईपीएस अफसर या फिर कर्मचारी. सभी को 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा गया है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फरवरी 2026 का वेतन नहीं मिलेगा.

नीतीश सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजा पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें 31 दिसंबर 2025 की स्थिति पर आधारित चल-अचल संपत्ति तथा दायित्वों के विवरणी 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में देने को कहा गया है.  सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी समूह ए-बी-सी के सभी पदाधिकारी-कर्मियों, राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड निगम के अधिकारी-कर्मियों को चल- अचल संपत्ति का ब्योरा 15 फरवरी 2026 तक देना है. जो सरकारी सेवक तय अवधि में संपत्ति की विवरणी जमा नहीं करते हैं, उन अधिकारियों- कर्मियों का वेतन बंद कर दिया जायेगा. 

संपत्ति का ब्योरा 31 मार्च 2026 को होगा सार्वजनिक

सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी 31 मार्च 2026 तक विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय प्रधान से यह भी कहा है कि जो सरकारी सेवक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा समर्पित नहीं करते हैं, उन्हें उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करें. साथ ही इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दें .

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित करें कि उनके द्वारा कर्मियों के फरवरी 2026 के वेतन की निकासी तभी की जाय,जब संबंधित कर्मी ने चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया हो.