यात्रीगण कृपया ध्यान दें: 15 दिनों तक विलंब से चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें, सामने आई यह बड़ी वजह यात्रीगण कृपया ध्यान दें: 15 दिनों तक विलंब से चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें, सामने आई यह बड़ी वजह NEET student : NEET छात्रा मौत मामले पर महिला कार्यकर्ताओं का विधानसभा मार्च, पुलिस ने किया लाठीचार्ज; बैरिकैडिंग तोड़ने की कोशिश Car Finance Plan: 1 लाख रुपए में घर लाए मारुती कार, बस करना होगा यह छोटा सा काम; जानिए EMI और पूरी जानकारी Bihar Crime News: ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप Bihar Crime News: ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप Bihar Assembly : तो क्या फिर रद्द होगी सुनील सिंह की सदस्यता ? सदन में हुई गाली-गलौज की घटना पर बोले मंत्री अशोक चौधरी - सभापति जल्द लेंगे एक्शन बिहार का गालीबाज दारोगा: युवक को गाली देते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, SP ने दिए जांच के आदेश Bihar Assembly : ‘नीतीश कुमार कमजोर नेतृत्व दिख रहा है ...', बोले तेजस्वी यादव .... CM को डिमेंशिया नहीं हुआ है तो क्यों विदेश में करवाते हैं इलाज Success Story: पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर पर, बेटे ने रियल्स के दम पर खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य; जानिए पूरी कहानी और कैसे बदली किस्मत
10-Feb-2026 11:10 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज भाजपा विधायक ने मंत्री को घेर लिया. पूछा कि मंत्री यह बताएँ की सांप पालतू जानवर है या जंगली ? अगर सरकार मानती है कि सांप जंगली है तो फिर काटने से मृत्यु होने पर परिजन के मुआवजा के तौर पर 10 लाख रू क्यों नहीं मिलता ?
भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार के पहले से जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत सर्प दंश से होती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं, वर्तमान में आपदा प्रबंधन के तहत केवल 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि 2024 के नोटिफिकेशन के अनुसार मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और इस असमानता को दूर किया जाए।
विधायक ने यह भी जोर दिया कि सर्प काटने के मामलों में मृतक परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जंगली जानवरों के दंश के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो राशि दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
सदन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और मंत्री ने कहा कि सांप जंगली जानवर है. लेकिन जंगली हाथी व अन्य जंगली जानवरों की श्रेणी से अलग है. इसी वजह से सांप के काटने से मृत्यु पर आश्रितों को 10 लाख रू का मुआवजा नहीं मिलता. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस विषय पर समीक्षा करेगी.