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12-May-2025 08:51 AM
By First Bihar
Bihar Bhumi Dakhil Kharij: बिहार में अपार्टमेंट कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है, खासकर पटना और अन्य शहरों में अपार्टमेंट्स का निर्माण हो रहा है। अपार्टमेंट के तहत फ्लैट धारकों को एक निश्चित भूखंड आवंटित किया जाता है। अब तक इस भूखंड का दाखिल खारिज किया जा रहा था। हालांकि, अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपार्टमेंट फ्लैट धारकों के लिए आवंटित भूमि के दाखिल खारिज पर रोक लगा दी है। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फ्लैट धारकों को सूचित किया है कि फ्लैट के दाखिल खारिज के लिए अब अंचल कार्यालय का दौरा न करें। अपार्टमेंट की भूमि और फ्लैट धारकों को आवंटित भूमि के दाखिल खारिज के लिए एक नई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। ऐसे में विभाग ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि नई प्रक्रिया तय होने तक फ्लैट के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन न करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए अंचल कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अप्रैल 2025 में ही एक पत्र जारी कर अपार्टमेंट फ्लैट धारकों के लिए आवंटित भूमि के दाखिल खारिज पर रोक लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नए तरीके से प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है।