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पटना में LPG ब्लैकमार्केटिंग पर बड़ा एक्शन.. दर्ज हुए 4 केस, DM की चेतावनी- मुकदमा के बाद तुरंत होगी गिरफ्तारी

पटना में एलपीजी गैस ब्लैकमार्केटिंग पर डीएम त्यागराजन के निर्देश पर बड़ा एक्शन लिया गया। अब तक चार केस दर्ज किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासन ने निगरानी और हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

13-Mar-2026 06:23 PM

By FIRST BIHAR

Patna News: पटना डीएम त्यागराजन एसएम के निर्देश पर घरेलू एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है। उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो इसके लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है तथा एलपीजी गैस के ब्लैकमार्केटिंग एवं अन्य अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। 


इसी कड़ी में अभी तक कुल चार केस दर्ज की गई है जिसमें बाढ़ अनुमंडल में तीन एफआईआर तथा दानापुर अनुमंडल में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। ये सभी प्राथमिकी LPG घरेलू गैस के अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। बाढ़ में प्राथमिकी रेस्टोरेंट-फ़ूड कैफ़े में कमर्शियल गैस सिलेंडर के स्थान पर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का उपयोग करने के कारण दोषी लोगों के विरुद्ध की गई है। दानापुर में प्राथमिकी ब्लैकमार्केटिंग के मामले में की गई है।


डीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में एलपीजी घरेलू गैस के पारदर्शी एवं सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सक्रिय है। अपर जिला दंडाधिकारियों एवं अन्य जिला-स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल-स्तरीय पदाधिकारियों तथा प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा एलपीजी गैस डीलर्स एवं वितरकों के यहाँ नियमित तौर पर निरीक्षण तथा छापामारी की जा रही है। 


उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं तथा आम जनता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने का निदेश दिया गया है। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी लोगों के विरुद्ध एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।


डीएम ने कहा कि प्रखंड स्तर पर एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम हेतु 28 धावा दल का गठन किया गया है। इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है। ये सभी नोडल पदाधिकारी उपभोक्ताओं/नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड स्तरों पर घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु गठित धावा दलों/व्यवस्था के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।


जिलाधिकारी ने कहा है कि घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित मामलों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर हेल्पलाईन/जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810) क्रियाशील है। कोई भी उपभोक्ता या आम जनता इस संबंध में सूचना, शिकायत या जानकारी इस हेल्पलाईन नम्बर पर सुबह 9 बजे पूर्वाह्न से शाम 6 बजे तक दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं, शिकायतों एवं सुझावों को विहित प्रपत्र में पंजी में संधारित किया जा रहा है। इन पर विधिवत कार्रवाई हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने अनुमंडलों में नियंत्रण कक्षों को क्रियाशील रखने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।