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27-May-2025 08:33 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब मालवाहक वाहन जैसे ट्रक और पिकअप को रात 9 बजे की बजाय रात 10 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए नगर निगम ट्रैफिक पुलिस को एक आधिकारिक पत्र लिखेगा। यह बदलाव नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों की सर्वसम्मति से लिया गया, जहां उन्होंने दुर्घटना के खतरे और बाजार में भीड़ की समस्या को प्रमुखता से उठाया।
पार्षद अजय ओझा सहित अन्य पार्षदों ने तर्क दिया कि रात 9 बजे बाजारों में अभी भी काफी भीड़ होती है, और इस समय भारी वाहनों की आवाजाही से जाम और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। रात 10 बजे के बाद ज्यादातर लोग अपने घरों को लौट जाते हैं, जिससे सड़कों पर भीड़ कम होती है और यातायात सुगम हो जाता है। इस बदलाव से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। नगर आयुक्त ने बोर्ड की कार्यवाही पूरी होने के बाद जिलाधिकारी और ट्रैफिक पुलिस को इस नए नियम की सूचना देने की बात कही है, ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके।
ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर में मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रमुख रूप से रामदयालुनगर, गोबरसही, भगवानपुर, बैरिया, जीरोमाइल अखाड़ाघाट रोड, जेल चौक, और लेप्रोसी मिशन कच्चीपक्की चौक जैसे एंट्री पॉइंट्स से होता है। इन सभी स्थानों पर नए नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया जाएगा। इस फैसले से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है, खासकर उन इलाकों में जहां भारी वाहनों की वजह से अक्सर जाम और हादसे होते हैं।
यह कदम अन्य शहरों जैसे पटना और रांची के ट्रैफिक प्रबंधन मॉडल से प्रेरित है, जहां भारी वाहनों के प्रवेश पर समय-आधारित प्रतिबंध लागू हैं। हालांकि, मुजफ्फरपुर का यह फैसला स्थानीय व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि देर रात तक माल ढुलाई में बदलाव से उनकी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। फिर भी, प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा और सुगम यातायात को प्राथमिकता देना जरूरी है।