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बिहार: सड़क किनारे खुले में न करें शौच या पेशाब, वर्ना देना होगा जुर्माना

04-Feb-2023 08:24 AM

By First Bihar

PATNA:सड़कों के किनारे और जहां-तहां खुले में पेशाब करना अब महंगा पड़ेगा. ऐसा करने वाले लोगों पर अब जुर्माना लगाया जायेगा. नगर निगम पेशाब करने को लेकर रोक लगा दी है. नगर आयुक्त ने इसको लेकर आदेश जारी कर इसकी जानकारी लोगों कि दी जाने लगी है. अब लगर निगम ऐसे लोगों को पकड़ेगी सार्वजानिक जगहों पर खुले में पेशाब करेंगे. साथ ही  इनपर जुर्माना भी लगेगा.  


ऐसा करते पकड़े जाने पर 100 रुपये से 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा. शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कई जगह शौचालय बनाये गये हैं. इसके बाद भी यदि लोग नहीं मानते हैं, तो उन पर सख्ती खत्म होंगे. साथ ही किसी भी खुले नाले में सिल्ट को डालने पर प्रतिबंध लगाया गया है. बता दे खुले में शौच करने वालों पर 200 रुपये, खुले में पेशाब करने वालों पर 100 रुपये और खुले नाले और मैनहोल में सिल्ट डालने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. 


नगर निगम ने उच्च तकनीक से युक्त मॉडल यूरिनल और शौचालय की सुविधा देने की तैयारी कर ली है. अब क्षेत्र में शौचालय और यूरिनलों के निर्माण के लिए निगम बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर की नीति लाने की तैयारी है. लोगों को सुविधा के लिए निगम क्षेत्र में 99 यूरिनल की सुविधा जल्द लाने की तैयारी है. इसके बाद खुले में पेशाब करने की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी.