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12-Oct-2025 08:58 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच दीपावली की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं, इस बीच भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने एसडीओ और एसडीपीओ को सख्ती से अमल करने का आदेश दिया है।
इसका मकसद भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि संकरी गलियों और बाजारों में पटाखों की दुकानें लगने से आगजनी या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी हैं ताकि त्योहार खुशी से मनाया जा सके।
इस ऑर्डर के तहत लड़ी या सीरीज वाले पटाखों जो ज्यादा शोर मचाते हैं और वायु प्रदूषण फैलाते हैं उनके निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले के मुताबिक, सिर्फ 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले 'हरित पटाखे' ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे वो भी लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा। छोटी गलियों, बाजारों या सार्वजनिक जगहों पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाना मना है और घरों में भंडारण पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा अवैध बिक्री पर कार्रवाई भी तय है। जो भी बिना लाइसेंस के पटाखे बेचेगा या नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी धारा के तहत एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना से लेकर जेल तक भुगतना पड़ सकता है। जीएसटी विभाग ने भी दीपावली से पहले कई दुकानों पर छापे मारे हैं और जब्त माल का मूल्यांकन चल रहा है।