ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार बना फिल्म इंडस्ट्री का नया सुपरहिट सेट! 45 फिल्मों को मिली मंजूरी, हर तरफ गूंज रहा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ ईरानी तेल लेकर भारत आ रहे जहाज ने अचानक बदल दिया रास्ता, चीन की ओर क्यों बढ़ रहा ‘पिंग शुन’? ईरानी तेल लेकर भारत आ रहे जहाज ने अचानक बदल दिया रास्ता, चीन की ओर क्यों बढ़ रहा ‘पिंग शुन’? INDIAN RAILWAY : रेलवे का बड़ा धमाका! अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी सुपर सुविधा छपरा के बाद अब इस जिले में डिप्टी सीएम का भूमि सुधार जन-कल्याण संवाद, 4 अप्रैल को जमीन से जुड़ी समस्या सुनेंगे विजय सिन्हा छपरा के बाद अब इस जिले में डिप्टी सीएम का भूमि सुधार जन-कल्याण संवाद, 4 अप्रैल को जमीन से जुड़ी समस्या सुनेंगे विजय सिन्हा BIHAR BHUMI : अब नहीं चलेगा बहाना! बिहार सरकार ने बदल दिए दाखिल-खारिज के नियम, अफसरों की बढ़ेगी टेंशन पटना एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान युवक के बैग से मिली तीन गोलियां, पूछताछ जारी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पटना एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान युवक के बैग से मिली तीन गोलियां, पूछताछ जारी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट Bihar Teacher News : ऑनलाइन हाजिरी का खेल पकड़ में आया, 19 शिक्षक पकड़े गए, कई का वेतन रुका; पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

Home / bihar / बिहार में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई कोरोना की गाइडलाइन, स्विमिंग पूल खोलने...

बिहार में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई कोरोना की गाइडलाइन, स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत, अब सिनेमाघरों में बैठ सकेंगे 50% से ज्यादा लोग

29-Jan-2021 05:58 PM

PATNA :  कोरोना वायरस के नए संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट थी लेकिन अब नए स्ट्रेन से संक्रमित कोरोना मरीजों तादाद कम होने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. बिहार में गृह विभाग ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत दे दी गई है. सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी को बिहार में भी लागू किया गया है.


केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केन्द्र के ही दिशा-निर्देशों को उसी तारीख तक के लिए राज्य में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग ने इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है. गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी की क्षमता से ज्यादा लोग बैठक सकेंगे. इसके साथ-साथ स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दी गई है. यानी स्विमिंग पूल में अब आम लोग भी जा सकेंगे.


केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट को लेकर जो चीजे पहले से चली आ रही हैं, वो जस की तस चलती रहेंगी. गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा. इन जोन के भीतर निर्धारित रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किए जाएंगे. इसके साथ-साथ गृह मंत्रालय ने राज्यों को भी कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन्स की कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.


इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और SOP लागू करना अनिवार्य है.


केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी. स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी. इसके साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा.


news image


निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन -
कंटेंटमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, जो नीचे उल्लिखित एसओपी के सख्ती से पालन से संबंधित होगा.


- सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ; खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।


- सिनेमा घरों और थिएटर के लिए पहले ही 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें उच्चतम सीट क्षमता के साथ मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- खिलाड़ियों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल्स को अनुमति पहले ही दे दी गई है। अब स्विमिंग पूल्स को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।


- समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनों द्वारा; स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों; योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही आदि। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।


स्थानीय प्रतिबंध - 
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।


संवेदनशील (कमजोर) लोगों को सुरक्षा - 
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।


आरोग्य सेतु का उपयोग -
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। 


news image