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29-Apr-2025 07:17 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार के एक भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति जब्त होगी। पटना की निगरानी अदालत ने पूर्व खनन पदाधिकारी की संपत्ति जब्ती के आदेश दिए हैं। निगरानी की विशेष अदालत ने भागलपुर के तत्कालीन खनन पदाधिकारी गोपाल साह, उनकी पत्नी एक बेटी और दो बेटों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित एक करोड़ 40 लाख की चल और अचल संपत्ति जप्त करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, विशेष अदालत ने संबंधित जिलों के डीएम को संपत्ति जब्त करने को कहा है। 15 दिनों में यदि आरोपित अपनी संपत्ति नहीं सौंपते है तो सरकार के पक्ष में जिलाधिकारी जप्त करेंगे। पटना निगरानी अदालत के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया है की विशेष कोर्ट ने पटना के जानीपुर में जमीन के दो प्लॉट, रोहतास में जमीन के दो प्लॉट, पटना के कृष्णा पुरी स्थित एक फ्लैट, 18 लाख के जेवर और लाखों रुपए के फिक्स डिपाजिट जप्त करने का आदेश दिया है।
भागलपुर के पूर्व खनन अधिकारी गोपाल साह अपने पद का नाजायज दुरुपयोग किया और पत्नी सुशीला साह बेटी सीखा और दो पुत्र चंदन कुमार और सनी कुमार के नाम से अवैध संपत्ति बनाई। आरोपी कोर्ट में साबित नहीं कर सके की एक करोड़ 40 लाख 39000 रु की संपति कहां से आई। निगरानी ने गोपाल साह के खिलाफ एक करोड़ 56 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था। ब्यूरो ने जांच में पाया कि वर्ष 1994 से 2017 के बीच गोपाल साह ने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित की है।