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10-May-2025 02:44 PM
By Viveka Nand
Bihar Transport News: परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है. अवैध वसूली करना विभाग के अधिकारियों-कर्मियों का जन्मसिद्ध अधिकार सा हो गया है. ताजा मामला भोजपुर का है, जहां जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक वअन्य पर गंभीर आरोप लगे हैं. 1.24 लाख रू वसूली के मामले में भोजपुर डीटीओ कार्यालय के सिपाही पर 30 अप्रैल को केस दर्ज हुआ. इधर,जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच टीम गठित की है. जांच टीम ने भोजपुर जिले के डीटीओ रविरंजन, एमवीआई धनोज कुमार से लेकर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है.
डीटीओ-एमवीआई को भेजा गया नोटिस
भोजपुर के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ने इस संबंध में नोटिस जारी कर सभी को उपस्थित होकर साक्ष्य समेत लिखित पक्ष रखने को कहा था . भोजपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि वह पूरे सबूत के साथ अपना पक्ष रखेंगे और भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे . उन्होंने बताया कि अगली तारीख पर साक्ष्य के साथ शपथ पत्र देंगे .एडीएम सह जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी ने पूरे मामले से जुड़े आठ लोगों के पास नोटिस भेजा है. जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन, मोटरयान निरीक्षक धनोज कुमार , परिवहन विभाग के सिपाही रोहित कुमार, जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार, गाड़ी मालिक और उनके रिश्तेदार अंकित कुमार, दलाल हकीकत कुमार और सीमा कुमारी शामिल है.
भोजपुर ट्रक ऑनर एसोशिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ने खोली है पोल
बता दें, भोजपुर जिला ट्रक ऑनर एसोशिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार के आवेदन पर भोजपुर जिले के कोईलवर थाने में डीटीओ कार्यालय के सिपाही व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. भोजपुर डीटीओ कार्यालय के सिपाही रोहित कुमार एवं अन्य के खिलाफ दिए आवेदन में आवेदक ने बताया कि ये सभी खनन कानून का भय दिखाकर एक लाख चौबीस हजार रू अवैध तरीके से लिए हैं. गाड़ी सं- BR05GD7161 के मालिक अमित कुमार ने उन्हें जानकारी दी थी कि उनसे स्कैनर के माध्यम से 1 लाख रू और नकद 24 हजार रू लिए गए। यूपीआई के माध्यम से हकीकत कुमार और सीमा कुमारी के बैंक खाते में वो राशि गई है. ट्रक मालिक ने साक्ष्य के तौर पर जिस स्कैनर पर राशि भेजी गई है वो दिया है.
आवेदक अजय कुमार ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि हमने इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की थी. भोजपुर जिला ट्रक ऑनर संघ के अध्यक्ष होने के नाते हमने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी. इस घटना में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसके बाद कोईलवर थाने की पुलिस ने 30 अप्रैल को केस सं-116-25 दर्ज किया है. बीएनएस की धारा 308(2)(3), 316 (5) व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है.