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Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बाजारों में नहीं दिखेगी भीड़, आ गया सरकारी आदेश; जानिए क्या है मामला

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है।

Bihar News

12-Oct-2025 12:39 PM

By First Bihar

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने आरा जिले में आवश्यक कदम उठाए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, आरा भोजपुर का प्रांगण, दुकानों, गोदामों एवं चटालों को 5 अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह खाली किया जाए। इस आदेश के बाद से ही अधिकांश दुकानें और गोदाम खाली कर दिए गए हैं।


बाजार समिति व्यवसाय संघ ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी चिंता व्यक्त की। संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय उर्फ मंटू पांडेय ने बताया कि जिले में 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है। इस समय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी है। इसके चलते व्यवसायियों ने अपने सप्लायर और किसानों को पहले से एडवांस भुगतान कर दिया है।


मंटू पांडेय ने कहा कि चुनाव तिथि की घोषणा पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा बाजार समिति को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है। इसके चलते व्यापारी गंभीर समस्या में हैं।


मंटू पांडेय ने चेतावनी दी कि 200-300 ट्रक फल विभिन्न प्रदेशों से आकर यहां पहुंचते हैं। यदि व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया, तो आम जनता तक फल की पहुंच प्रभावित होगी और मूल्य वृद्धि और आपूर्ति समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि व्यवसाय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए।


जिला प्रशासन ने यह कदम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों के तहत उठाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी भोजपुर, आरा के निर्देशानुसार, जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए ब्रजगृह (स्ट्रॉन्ग रूम) और मतगणना स्थल बाजार समिति परिसर में बनाए जा रहे हैं। यह स्थान चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त माना गया है।


अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दुकान, गोदाम या चटाल निर्धारित तिथि तक खाली नहीं किए गए, तो संबंधित आवंटन तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और गोदाम संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए समय पर परिसर खाली करें, ताकि चुनाव संबंधी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके।