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'विवाद कुछ नहीं है भैया ...; सचिव मामले पर बोले शिक्षा मंत्री ... आप लोग ही तय करें मंत्री बड़ा या अधिकारी, मामले की हो रही समीक्षा

PATNA : शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव डॉ. कृष्णा नंद यादव की विभाग में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पीत पत्र लिखे जाने के मामले में यह एक्शन हुआ है। जिसके बाद अब इसको ल

'विवाद कुछ नहीं है भैया ...;  सचिव मामले पर बोले शिक्षा मंत्री ... आप लोग ही तय करें मंत्री बड़ा या अधिकारी, मामले की हो रही समीक्षा
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

PATNA : शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर  के आप्त सचिव डॉ. कृष्णा नंद यादव की विभाग में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पीत पत्र लिखे जाने के मामले में यह एक्शन हुआ है। जिसके बाद अब इसको लेकर शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि - विवाद कुछ नहीं है भैया। मुझे भी समाचार पत्र और मीडिया के जरिए इस मामले की जानकारी मिली है मैं अपने स्तर से इसको देख रहा हूं। इन्हीं बातों की समीक्षा करवा रहा हूं। आप्त सचिव को क्या कहा है इसको पहले देखेंगे। मंत्री बड़ा या अधिकारी यह आप लोग तय कीजिए। इसपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। 


चंद्रशेखर ने कहा कि-  सभी चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके बाद ही कुछ कहेंगे। बीजेपी का काम है आरोप लगाना जिनका काम है वह करें  मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूं। यह मामला क्या है इसके बारें में सभी तरह की जानकारी ले रहा हूं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल ममाले की समीक्षा की जा रही है। 


दरअसल, . शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव कृष्णानंद यादव ने मंगलवार को केके पाठक को पीत पत्र भेजा था। इस पीत पत्र में केके पाठक को कई नसीहत देते हुए उन्हें चेतावनी दी गयी थी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मंत्री के आप्त सचिव के कार्यालय में घुसने पर रोक लगा दिया। वहीं, कृष्णानंद यादव से पूछा गया है कि वह अपने नाम के साथ डॉ कैसे लगा रहा है। उनको इसका  सबूत पेश करने को भी कहा गया।


आपको बताते चलें कि, शिक्षा मंत्री की ओर से उनके आप्त सचिव यानि पीएस कृष्णानंद यादव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पीत पत्र भेज दिया था।  पत्र में केके पाठक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें नसीहत दी गयी थी। शिक्षा विभाग ने आज स्पष्ट किया कि अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजने वाला आप्त सचिव सरकारी कर्मचारी नहीं है।  किसी मंत्री को प्राइवेट व्यक्ति को अपना आप्त सचिव बनाने का अधिकार होता है. लेकिन वह सरकारी आलाधिकारियों से पत्राचार नहीं कर सकता। 

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Ganesh Samrat

FirstBihar संवाददाता