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पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, BJP नेता की गिरफ्तारी पर लगी रोक

PATNA: भाजपा नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर है। सुरेश शर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी पर हा

पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, BJP नेता की गिरफ्तारी पर लगी रोक
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA:  भाजपा नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर है। सुरेश शर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। RDJM मेडिकल कॉलेज विवाद में उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।


जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्ष कोर्ट में उपस्थित हुए थे। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि  हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में जाकर दोनों पक्षों को मामले के निष्पादन की सलाह दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो माह बाद होगी।


गौरतलब है कि जागेश्वरी मेमोरियल इंस्टीच्युट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, पटना की अध्यक्ष डॉ. मनीषा कुमारी ने SDJM कोर्ट पटना में सुरेश शर्मा, उनके बेटे राजीव शर्मा व अन्य के खिलाफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तुर्की को असंवैधानिक तरीके व बलपूर्वक नियंत्रण करने, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेल करने और अनाधिकृत पत्राचार कर भ्रम फैलाने का आरोप लगा मामला दर्ज किया था।


मामला दायर होने के बाद पटना के SDJM कोर्ट ने सुरेश शर्मा और उनके बेटे राजीव कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जून 2022 में मामला दर्ज होने के बाद नवंबर 2022 में कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था। जिसके बाद सुरेश शर्मा एवं अन्य आरोपियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन इन आरोप को कोर्ट ने गंभीर माना। जिसके बाद 22 फरवरी को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और एक महीने के भीतर उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। वहीं आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।

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