1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Feb 12, 2026, 4:26:03 PM
आरोप गठन पर सुनवाई पूरी - फ़ोटो Google
Lara Project Case: बिहार के लारा परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
अदालत ने गुरुवार को इस मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 3 मार्च को अपना आदेश सुना सकता है। यह मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है।
इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में भी कानूनी कार्यवाही जारी है। बुधवार (11 फरवरी) को ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले के खिलाफ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था।
सीबीआई ने दलील दी थी कि आरोपी यह कहकर मुकदमे से बच नहीं सकते कि जब ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था, तब उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं थी। फिलहाल, लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी की निगाहें 3 मार्च को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं।