ब्रेकिंग
बिहार की राजधानी पटना सहित 6 जिलों में कल 15 मिनट का ब्लैकआउट, सायरन बजते ही करना होगा लाइट बंदबिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, शिवहर में बड़ा बाबू और पटना में अपर थानाध्यक्ष घूस लेते गिरफ्तारवायरल हथियार वीडियो मामले में बढ़ीं अनंत सिंह की मुश्किलें, 48 घंटे में वेरिफिकेशन का आदेशएक बार फिर महंगाई की मार: देश भर में महंगा हुआ Amul दूधबिहार का बढ़ाया मान : स्वस्ति स्नेह ने CBSE 12वीं में लहराया परचम...वाणिज्य संकाय में 99.4% अंक मिले, वरिष्ठ IAS अफसर की हैं बेटीबिहार की राजधानी पटना सहित 6 जिलों में कल 15 मिनट का ब्लैकआउट, सायरन बजते ही करना होगा लाइट बंदबिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, शिवहर में बड़ा बाबू और पटना में अपर थानाध्यक्ष घूस लेते गिरफ्तारवायरल हथियार वीडियो मामले में बढ़ीं अनंत सिंह की मुश्किलें, 48 घंटे में वेरिफिकेशन का आदेशएक बार फिर महंगाई की मार: देश भर में महंगा हुआ Amul दूधबिहार का बढ़ाया मान : स्वस्ति स्नेह ने CBSE 12वीं में लहराया परचम...वाणिज्य संकाय में 99.4% अंक मिले, वरिष्ठ IAS अफसर की हैं बेटी

लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ सकती है लालू-राबड़ी और तेजस्वी की मुश्किलें, आरोप गठन पर सुनवाई पूरी; इस दिन आएगा कोर्ट का फैसला

Lara Project Case: लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अंतरिम राहत देते हुए आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 3 मार्च को आदेश सुना सकती है।

Lara Project Case
आरोप गठन पर सुनवाई पूरी
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Lara Project Case: बिहार के लारा परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।


अदालत ने गुरुवार को इस मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 3 मार्च को अपना आदेश सुना सकता है। यह मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है।


इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में भी कानूनी कार्यवाही जारी है। बुधवार (11 फरवरी) को ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले के खिलाफ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था।


सीबीआई ने दलील दी थी कि आरोपी यह कहकर मुकदमे से बच नहीं सकते कि जब ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था, तब उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं थी। फिलहाल, लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी की निगाहें 3 मार्च को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें