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लालू यादव की सजा पर CM नीतीश का तंज, बोले.. जो लोग केस किये थे आज उन्हीं के साथ हैं

PATNA : चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. लालू यादव की सजा को लेकर बिहार के म

लालू यादव की सजा पर CM नीतीश का तंज, बोले.. जो लोग केस किये थे आज उन्हीं के साथ हैं
First Bihar
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PATNA : चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. लालू यादव की सजा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है. आज पटना में जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने लालू यादव की सजा के बहाने राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी पर भी तंज कसा है. 


मीडिया ने जब सीएम से सवाल किया कि आपके सहयोगी रहे लालू को आज सजा मिली है तो इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर क्या बोलना है. ये कोई आज का मामला थोड़ी है. जब वह मुख्यमंत्री थे तभी उन पर चारा घोटाला करने का आरोप लगा था. तब उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था. और अपनी श्रीमती को मुख्यमंत्री बनाया था. ये मामला कितने साल से चल रहा है. कितनी सजा भी हो गई है. इस पर क्या बोलना. इस दौरान उन्होंने राजद नेताओं पर तंज भी कसा. 


नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव को किसने सजा दिलवाई, कौन उन पर केस करवाया है जरा उनका नाम भी देख लीजिये. आज वही लोग उनकी पार्टी में उनके साथ हैं. वो लोग क्या बोलेंगे. आज उनके साथ जो भी हैं सब केस करने वाले हैं. नीतीश कुमार अपने अंदाज में बोलते हुए कहने लगे कि केसवा जब किये थे तब मेरे पास आये थे, तब हम मना कर दिए. हम न केस किये थे न हम कुछ कहेंगे. कोर्ट का फैसला है. हमको इस पर कोई कमेन्ट नहीं करना है.


बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.  डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 41 दोषियों को आज सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. रांची स्थित सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाई. कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी. इसके लिए उन्‍हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा.