IRCTC Scam: IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को हाईकोर्ट से ट्रायल पर रोक (स्टे) नहीं मिली है, उन्हें अगली तारीख पर हर हाल में पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। हालांकि, शुक्रवार को कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने राबड़ी देवी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और तेजस्वी यादव की फ्लाइट में देरी का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी। वकील ने बताया कि राबड़ी देवी मेडिकल समस्या के कारण कोर्ट नहीं पहुंच सकीं। वहीं, तेजस्वी यादव की फ्लाइट सुबह आने वाली थी, लेकिन देरी होने के कारण वह समय पर अदालत नहीं पहुंच पाए। बताया गया कि वह दोपहर 2 बजे तक कोर्ट पहुंचकर जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
वहीं, लालू यादव के वकील ने अदालत को बताया कि लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। वकील के मुताबिक, हाईकोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही टालने की मांग करने की छूट दी थी। इसी आधार पर अदालत को मामले की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए थे। अब अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।





