ब्रेकिंग
Bihar News : 2022 वाली गोलीबारी की याद फिर ताजा, बेगूसराय में पहले घर पर फायरिंग फिर बस स्टैंड में बरसीं गोलियां✦Bihar News: बेगूसराय में सुबह-सुबह गोलियों की बौछार, फल दुकानदार समेत 2 घायल; बाइक सवार 3 बदमाश फरार✦Bihar News: सीतामढ़ी में पुलिस का एनकाउंटर, दिनेश यादव हत्याकांड के आरोपी को पैर में लगी गोली, तीन अन्य आरोपी भी घायल ✦Bihar News : गांव के 'मिनी सचिवालय' में अब रोज बैठेंगे कर्मचारी, बायोमीट्रिक से होगी निगरानी✦Bihar News: जिस सच की तलाश थी, वो मिला ही नहीं? पटना NEET छात्रा मौत केस में CBI को नहीं मिले ठोस सबूत, क्लोजर रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल✦Bihar News : 2022 वाली गोलीबारी की याद फिर ताजा, बेगूसराय में पहले घर पर फायरिंग फिर बस स्टैंड में बरसीं गोलियां✦Bihar News: बेगूसराय में सुबह-सुबह गोलियों की बौछार, फल दुकानदार समेत 2 घायल; बाइक सवार 3 बदमाश फरार✦Bihar News: सीतामढ़ी में पुलिस का एनकाउंटर, दिनेश यादव हत्याकांड के आरोपी को पैर में लगी गोली, तीन अन्य आरोपी भी घायल ✦Bihar News : गांव के 'मिनी सचिवालय' में अब रोज बैठेंगे कर्मचारी, बायोमीट्रिक से होगी निगरानी✦Bihar News: जिस सच की तलाश थी, वो मिला ही नहीं? पटना NEET छात्रा मौत केस में CBI को नहीं मिले ठोस सबूत, क्लोजर रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल

दो महीने की भी नौकरी में केंद्र देगा आरक्षण, SC के सवाल पर मोदी सरकार ने दिया जवाब; जानिए क्या है पूरा मामला

DESK : केंद्र सरकार यदि किसी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की भी अस्थायी नौकरी निकलती है तो आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। सरकार ने सीधे

दो महीने की भी नौकरी में केंद्र देगा आरक्षण, SC के सवाल पर मोदी सरकार ने दिया जवाब; जानिए क्या है पूरा मामला
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

DESK : केंद्र सरकार यदि किसी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की भी अस्थायी नौकरी निकलती है तो आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि - हमारे तरफ से सभी अल्पकालिक अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने के लिए सभी विभागों को आदेश दिया गया है। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में  एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अस्थायी नौकरियों में भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसकी ओर से 2022 में ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए निकाली गई वैकेंसी में भी आरक्षण देने को कहा गया था। 


इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। जिसमें  कहा गया था कि- अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि आरक्षण पाने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के लिए जारी किया गया है।


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अदालत ने मामले को बंद कर दिया। यही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार के आदेश का कहीं पालन नहीं होता है तो आप फिर से कोर्ट में आ सकते हैं। कानून के अनुसार किसी भी मामले को सुना जाएगा और उसका समाधान होगा।