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वायरल वीडियो केस में अनंत सिंह को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

Anant Singh: वायरल वीडियो मामले में अनंत सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 20 मई तय की गई है।

Anant Singh
अनंत सिंह को राहत नहीं
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Anant Singh: मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। वायरल वीडियो मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जिला जज ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। 


इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी गई। इस मामले की सुनवाई जिला जज राजेंद्र पांडेय की अदालत में हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने पुलिस से केस डायरी भी तलब की है और अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की गई है।


बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि वायरल वीडियो में अनंत सिंह की कोई संलिप्तता नहीं है और यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें कहीं भी अश्लीलता या मुजरा दिखाई नहीं देता।


वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में अनंत सिंह अपने समर्थकों और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के साथ शामिल हुए थे। पुलिस के अनुसार, 2 और 3 मई को सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रतिबंधित हथियार होने की आशंका जताई गई है।


अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि वीडियो को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि उसकी प्रामाणिकता और हथियारों की पुष्टि की जा सके। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अनंत सिंह और अन्य आरोपियों को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही पुलिस केस डायरी के आने तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। इस मामले में मीरगंज थाना में कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।

रिपोर्ट- नमो नारायण मिश्रा, गोपालगंज

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