PATNA : केंद्र सरकार ने पटना, इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने इन न्यायाधीशों को अब उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है।
इस जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं। इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब इन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले पटना में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी चरण सिंह थे।
मालुम हो कि, पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कई न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। जिसके बाद अब कल इन न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति दी गई है।
जानकारी के अनुसार, पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने के बाद से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। फिलहाल पटना हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाइकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
आपको बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इससे पहले न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन फिर कॉलेजियम ने अधिक रिक्तियों और मुख्य न्यायधीशों के सुप्रीम कोर्ट में प्रोमोशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इस सिफारिश को वापस लिया था। इसके बाद जस्टिस विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य नयायधीश बनाया गया। विनोद चंद्रन 24 अप्रैल 2025 को रिटायर होने वाले हैं।