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अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, मेट्रो खोलने का निर्देश, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

1st Bihar Published by: Updated Sat, 29 Aug 2020 08:02:30 PM IST

अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, मेट्रो खोलने का निर्देश, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

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PATNA : करोना वायरस की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बाद अनलॉक का तीसरा चरण कल खत्म होने वाला है. 1 सितंबर से पूरा देश में अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो जाएगी. भारत सरकार ने अनलॉक 4.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. सरकार ने 7 सितंबर मेट्रो को सरकार की ओर से जारी एसओपी का ख्याल रखते हुए चालू करने का निर्देश दिया है. इस खबर में नीचे गृह मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन दी हुई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं.




भारत सरकार ने फिलहाल 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज  और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है. गाइडलाइन में कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी. यानी फिलहाल पहले की तरह मेट्रो में भीड़ होगी. इसके लिए एक सिस्टम बनेगा. इसके अलावा जो ओपन एयर थिएटर्स हैं वो भी 21 सितंबर 2020 से खोल दिए जाएंगे. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.




गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे. 


अनलॉक-4 की गाइडलाइंस से जुड़ीं 15 बड़ी बातें - 

1. कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य  

2. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी खोलने की इजाजत

3. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी

4. स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा गया है, लेकिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है

5. कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है

6. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे

7. कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा

8. इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी।

9. किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

10. दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।

11. 65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

12. राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।

13. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी।

14. 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

15. सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।