DESK : कोरोना संकट को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ने एक बार फिर फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
जिसके बाद अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक वैध रहेंगे. लॉकडाउन की वजह से इसकी तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था. लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए उसे दूसरी बार बढ़ा कर 30 सितंबर किया गया था और अब 31 दिसंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे.
मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है.