ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly : अरे बैठिए न ...', संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के आरोप पर कहा - चुनाव के बीच महिलायों इस वजह से दिए गए पैसे, क्योंकि... Bihar Assembly : सम्राट चौधरी से भयभीत दिख रहे हैं विपक्ष के नेता, सदन में बोले चिराग के विधायक - गरीबों के साथ नहीं होगा अन्याय Bihar Legislative Council : CM नीतीश कुमार से पहले बोलने पर राबड़ी देवी ने जताई नाराजगी, विपक्ष ने परिषद में किया वॉकआउट Anugrah Narayan Medical College : विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाया सवाल, स्पीकर ने स्वयं दिया जवाब और RJD विधायक को कहा – “मेरे साथ चलकर देखिए, शिकायत दूर होगी” Bihar Assembly Winter Session: ‘आप लोग काहे नहीं काम करते हैं जी’, सदन में मजाकिया अंदाज में सीएम नीतीश ने विपक्ष को खूब सुनाया Bihar Assembly Winter Session: ‘आप लोग काहे नहीं काम करते हैं जी’, सदन में मजाकिया अंदाज में सीएम नीतीश ने विपक्ष को खूब सुनाया Bihar Assembly : Bihar Assembly : किसी दूसरे जात के कोख से पैदा हुए हो का जी ....? विधानसभा में दलित समाज की चर्चा पर भड़के JDU विधायक, राजद के विधायक को लेकर कह दी यह बातें Tejashwi Yadav : नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं .... विधानसभा में आज भी नहीं पहुंचे तेजस्वी,स्पीकर ने पुकारा नाम तो सत्ता पक्ष ने ली चुटकी Bihar Assembly : सब कीजिए नमन जी ....,' CM नीतीश कुमार ने विपक्ष को कहा - आपलोग मोदी जी का नमन काहे नहीं करते है,आप भी कीजिए Bihar Assembly : नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर रखा बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए विकास का पूरा ब्यौरा

लापरवाह थानेदार को अरेस्ट करने का आदेश, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

1st Bihar Published by: Ajit Kumar Updated Tue, 15 Dec 2020 04:51:16 PM IST

लापरवाह थानेदार को अरेस्ट करने का आदेश, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

- फ़ोटो

JAHANABAD :  इस वक्त एक ताजा खबर जहानाबाद जिले से सामने आ रही है, जहां घोसी थाना प्रभारी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने को लेकर कोर्ट ने यह सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट जारी करते हुए डीएसपी को यह आदेश दिया है कि थानेदार को गिरफ्तार किया जाये. साथ ही एसपी को यह कहा गया है कि आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित की जाये.


घोसी थाना प्रभारी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना उस समय महंगा पड़ गया जब ए डी जे 5 धीरेन्द्र मिश्र  के न्यायालय ने घोसी थाना कांड संख्या 145/ 2020 में कांड दैनिकी की मांग की थी. कांड दैनिकी निर्धारित तिथि पर उपलब्ध नहीं कराने पर घोसी थाना प्रभारी को न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृचछा प्रस्तूत करने का निर्देश दिया था, लेकिन घोषी थाना प्रभारी ने मनमानी करते हुए न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही कारण पृच्छा दाखिल किया. 


इतना ही नहीं लंबित अग्रिम जमानत 1313 /20 में कांड दैनिकी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया.  इस पर न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घोसी थाना प्रभारी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. साथ ही एसडीपीओ को वारंट का तामिला कराने का निर्देश  भी दिया है. इतना ही नहीं न्यायालय ने जिले के पुलिस अधीक्षक को भी घोसी थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने दी है. जबकि  न्यायालय ने कार्यालय  लिपिक को थाना प्रभारी के खिलाफ विविध वाद संस्थित करने का निर्देश दिया है. 


घोसी थाना प्रभारी