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1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 06:08:40 PM IST
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PATNA : इस वक्त एक ताजा खबर सारण जिले से सामने आ रही है. जहां किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी प्रमोद रंजन ने पानापुर थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का निर्देश दिया है. थानेदार के ऊपर काम में लापरवाही बरतने को लेकर कड़ी करवाई की गई है. कोर्ट ने एसपी को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी प्रमोद रंजन ने पानापुर थाना कांड संख्या 74/ 17 के मामले में थानेदार पर कार्रवाई की है. थानाध्यक्ष से केस डायरी और चार्जशीट की मांग की गई थी. जिसे उसने नहीं भेजा. इस मामले में सारण एसपी को थानाध्यक्ष का वेतन रोकने और इसकी सूचना न्यायालय को देने का आदेश दिया है. आदेश की एक प्रति जिला कोषागार पदाधिकारी को भी भेज दिया है.
न्यायालय की ओर से पहले भी थानाध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने केस डायरी और चार्जशीट नहीं भेजी. इसके बाद तीन बार रिमाइंडर और शो कॉज भी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजा गया, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा केस डायरी एवं चार्जशीट नहीं भेजी गई. तब जाकर किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए वेतन रोकने का आदेश दिया.