DELHI : आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने चार दिनो की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने विभव को शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था और विभव की चार दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
दरअसल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी मेडिकल जांच कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के आरोपी पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेते हुए 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विभव की अग्रिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिनो की रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड पूरी होने के बाद 24 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव को फिर से कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने उन्हे चार दिनो की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।