ब्रेकिंग न्यूज़

BPSC EXAM : बायोमेट्रिक उपस्थिति की गड़बड़ी से अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं, आयोग ने जारी की अहम सूचना Patna News: जेपी नड्डा के पहुंचने से ठीक पहले BJP दफ्तर के बाहर संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, हंगामे के कारण बैठक का स्थान बदला Patna News: जेपी नड्डा के पहुंचने से ठीक पहले BJP दफ्तर के बाहर संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, हंगामे के कारण बैठक का स्थान बदला BIHAR ELECTION : जेपी नड्डा का RJD पर हमला, कहा- ‘बिहार भय और अपहरण से निकलकर विकास की राह पर’ Special Intensive Revision: बिहार के बाद पूरे देश में SIR कराने की तैयारी, इस राज्य में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक Special Intensive Revision: बिहार के बाद पूरे देश में SIR कराने की तैयारी, इस राज्य में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक Bihar News: बिहार में शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव, तीन प्रमुख भवनों का उद्घाटन जल्द Patna news: बिहार के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, पटना में ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा नहीं होने पर हंगामा Patna news: बिहार के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, पटना में ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा नहीं होने पर हंगामा Nepali Students in India: नेपाल के छात्र भारत में क्या पढ़ते हैं? जानिए... उनके फेवरेट कोर्स

हाईकोर्ट पहुंचा बहाली विवाद का मामला, उच्च न्यायालय में याचिका दायर

1st Bihar Published by: Updated Sat, 03 Jul 2021 01:08:49 PM IST

हाईकोर्ट पहुंचा बहाली विवाद का मामला, उच्च न्यायालय में याचिका दायर

- फ़ोटो

DESK: स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव बल की बहाली निरस्त किए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है। ANM कंचन कुमारी एवं 82 मानव बल की ओर से दाखिल याचिका में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन और डीएम को प्रतिवादी बनाया गया है।


कोरोना काल में संक्रमण की रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन ने 3 महीने के लिए मानव बल की बहाली की थी। लेकिन एक महीने काम कराने के बाद डीएम के आदेश पर बहाली को निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गयी। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने न्यायालय को बताया कि डीएम के आदेश में इस बात का जिक्र है कि कोरोना का संक्रमण अब खत्म हो चुका है। जिसे लेकर मानव बल की बहाली को निरस्त किया जाता है।


बहाली रद्द से नाराज मानव बल ने जमकर हंगामा मचाया और प्रदर्शन किया था। इनके आंदोलन को देखते हुए मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन ने सभी को फिर से काम पर लौटने के लिए पत्र जारी कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी मानव बल की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। 


याचिका में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर मानव बल ने एक महीने तक काम किया लेकिन इस अवधि के वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया। दायर याचिका में मानव बलों की ओर से कहा गया कि उनकी बहाली को निरस्त करना गैरकानूनी है। ऐसे में काम पर उन्हें काम पर लौटने का आदेश दिया जाए। वही  स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भविष्य में होने वाली बहाली में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। पटना हाईकोर्ट में आज मानव बल की ओर से एक याचिका दायर की गयी है।