1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 May 2020 04:20:58 PM IST
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DESK : कोरोना संकट के बीच दफ्तरों और कार्यस्थलों को कई शर्त के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है. अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और कार्यस्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जिसमें सजा से लेकर जुर्माना का भी प्रावधान है. नई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी शख्स कार्यस्थल पर थूकता हुआ मिलेगा तो उसे दंड के साथ ही फाइन भी भरना पड़ेगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन
1- दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी.और बैठने की व्यवस्था सहित कई बातों के लिए 1 मीटर जरूरी है.
2- मुंह को मास्क या कपड़े से ढंक कर ही काम करना है.
3- साबुन या हैंड सैनेटाइजर से थोड़े-थोड़े अंतराल में हाथ साफ करना अनिवार्य है.
4- बीमार होने पर इसकी सूचना लोकल प्रशासन को देना अनिवार्य है.
5- छींकने या खांसते वक्त मुंह को ढकें.
6- दफ्तर जाते वक्त सावधानी बरतें. सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचें.
7-किसी ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस आने की सूरत में पूरी दफ्तर को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा. वहीं जब तक ऑफिस को Disinfect कर सुरक्षित घोषित नहीं कर लिया जाता तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा और 48 घंटे के बाद उसमें काम शुरू किया जाएगा.