Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM वीरेन्द्र यादव आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा
1st Bihar Published by: Updated Wed, 19 Aug 2020 11:21:10 AM IST
- फ़ोटो
DELHI: सुशांत सिंह राजपूत केस की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है. जिससे महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे. इस बात को सुनते ही कोर्ट ने कहा कि यह जजमेंट 35 पन्नों का अपील करने से पहले इसको बढ़िया से पढ़ लिजिए. कोर्ट ने साफ कर दिया यह फाइनल फैसला है. इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुशांत सिंह राजपूत केस का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. यही नहीं कोर्ट ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है. ऐसे में सीबीआई जांच की सिफारिश करने का बिहार सरकार का फैसला सही है.
ये बड़ी जीत है
कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के पिता के वकील केके सिंह ने कहा कि यह फैसला सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी. बता दें कि बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले की तारीफ की और अनुशंसा को सही बताया.