सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की नहीं दी इजाजज, कहा..एक समुदाय को कोरोना के लिए दोष देने लगेंगे लोग

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की नहीं दी इजाजज, कहा..एक समुदाय को कोरोना के लिए दोष देने लगेंगे लोग

DELHI: कोरोना संकट में मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नहीं दे सकते जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दें.

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा अगर हम देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोरोना महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. ऐसे में कोई आदेश नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट में यूपी के सैयद कल्बे ने याचिका दाखिल कर अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाए.

यूपी समेत में कई राज्यों में रोक

यूपी में कोरोना संकट के कारण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा पंडाल में मूर्ति रखने और शोभायात्रा निकालने पर रोक लगाया. इसके साथ ही सरकार आदेश दिया था कि इस बार मुहर्रम जुलूस भी नहीं निकलेगा. इस आदेश के विरोध में ही याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. कोरोना संकट के कारण कई धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है.