PATNA : सुप्रीम कोर्ट में बिहार के अररिया में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अररिया के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को बड़ी राहत दी है। जस्टिस यूयू ललित व रविन्द्र भट की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट को राय के खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्यवाही को तत्काल समाप्त करने' को कहा है।
अररिया में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय पर पॉक्सो संबंधी मामलों में चंद रोज में फैसला सुनाने का चार्ज था। खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से उन न्यायिक पदाधिकारियों के बीच गलत संदेश जाता है जो अपने कार्य में दक्ष हैं। एडीजे के सभी फैसले बहुत ही सलीके से लिखे गए हैं। ऐसे न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई, स्वयं हाई कोर्ट की कार्यशैली को प्रतिबिंबित करेगी।
कोर्ट ने एडीजे को 10 दिनों के अंदर अपना पक्ष हाई कोर्ट को सुपुर्द करने को कहा है। हाई कोर्ट इस पर दो दिनों के अंदर निर्णय लेगा। खंडपीठ ने पटना हाई कोर्ट को अपने निर्देश में कहा है कि हमारी नेक सलाह है कि सबकुछ खत्म किया जाए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम मामले की तह में जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। एडीजे राय को इसी साल 8 फरवरी को निलंबित किया गया था जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।