सु्प्रीम कोर्ट से पंतजलि को मिली बड़ी राहत, 'कोरोनिल' को लेकर रद्द की याचिका

सु्प्रीम कोर्ट से पंतजलि को मिली बड़ी राहत, 'कोरोनिल' को लेकर रद्द की याचिका

DESK : बाबा रामदेव की पंतजलि की दवा ‘कोरोनिल’ को सुप्रीम कोर्ट  ने बड़ी राहत दी है.  सुप्रीम कोर्ट ने  मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना और नयायाधीश वी रामासुब्रमणियम की पीठ ने कहा कि अगर हम कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ इस आधार पर कोरोनिल के नाम के उपयोग को रोकते हैं कि इसके नाम पर कीटनाशक है, यह इस उत्पाद के लिए अच्छा नहीं होगा.यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में सितंबर महीने में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. ऐसे में मामले को वापस लिया मानते हुए खारिज किया जाता है.

मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर अमल को दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. एकल पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को अपनी दवा (टैबलेट) के लिए कोरोनिल शब्द का उपयोग करने से मना किया और कोविड-19 को लेकर भय का वाणिज्यिक लाभ उठाने के लिये 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

बता दें कि हाईकोर्ट में चेन्नई की एक कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लि. की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया. कंपनी का दावा है कि कोरोनिल ट्रेडमार्क उसके पास 1993 से है.