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1st Bihar Published by: Updated Mon, 02 Jan 2023 11:14:04 AM IST
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DELHI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है। इस मामले में SC ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। SC ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता।
पांच में से चार जजों ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और आरबीआई के बीच इस मसले पर 6 महीने तक बातचीत हुई थी, इसके बाद देश में नोटबंदी का फैसला लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेने के दौरान केंद्र सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है। कोर्ट आर्थिक महत्व के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
बता दें कि जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और केंद्र सरकार के साथ साथ आरबीआई से नोटबंदी से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा था, जिसे सीलबंद लिफामे में जमा कर दिया गया था। जस्टिस नजीर ने अपने रिटायरमेंट से ठीक दो दिन पहले नोटबंदी पर फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं।