1st Bihar Published by: Updated Jun 09, 2020, 11:26:17 AM
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DELHI : कोरोना काल में घर से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को कहा है कि वह आज से 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजें. कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेन मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराएं और 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजें. इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करने उनका पूरा डाटा इकट्ठा करने और साथ ही साथ उनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गांव से लेकर प्रखंड स्तर तक के पर लगातार मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाए.
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जो आदेश जारी किया है उसके साथ साथ या निर्देश भी दिया है कि अगर कोई प्रवासी मजदूर अपने घर में काम पाने की योग्यता रखता हो तो सरकार उसे काम मुहैया कराए साथ ही साथ जो मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हो राज्य सरकारें उनकी भी मदद करें.