PATNA: बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता ने बक्सर सांसद पर आधारहीन बयान देते हुए मानहानि अपराध करने का आरोप लगाया है।
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद पत्र संख्या 13659 /2024 में भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बक्सर के सांसद ने गलतबयानी कर उनके खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह ने 29 अक्टूबर 2024 को एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा था कि बक्सर में उन्होंने 12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने असंसदीय, असत्य, अपमानजनक एवं आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है।
इससे पहले भी मिथिलेश सिंह ने अपने वकील राधेश कुमार शर्मा के माध्यम से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को ही कानूनी नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था। 5.10.2024 को बक्सर सांसद को लीगल नोटिस मिल गई, इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मिथिलेश तिवारी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है।
उन्होंने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा बयान एक सांसद का होगा, ये माननीय न्यायालय को तय करना है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सुधाकर सिंह की नीयत केवल मानहानि का ही नहीं बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में उनके परिवार, शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है।
बीजेपी नेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि सभी दस्तावेजी साक्ष्य, सी.डी न्यायालय को उपलब्ध करा दिया है और आशा है कोर्ट के द्वारा आरोपी सांसद के खिलाफ अवश्य दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। बीजेपी नेता द्वारा सांसद के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद बक्सर की सियासत गरमा गई है।