ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: HAM की 243 सीटों पर तैयारी, मंत्री संतोष सुमन बोले..NDA की होगी भारी जीत BIHAR: जमुई में वंदे भारत ट्रेन से कटकर युवक की मौत, 10 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज गोपालगंज डीएम ने सबेया एयरपोर्ट कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, नियमित समीक्षा का ऐलान Akshay Kumar की अगली 5 फ़िल्में, हर एक पर लिखा है 'ब्लॉकबस्टर मैटेरियल' Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से अयोध्या में महंगी हुई जमीन: अब बिहार में हो रही यह चर्चा

सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

1st Bihar Published by: Updated Fri, 13 May 2022 03:42:42 PM IST

सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

- फ़ोटो

DESK: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। आज पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि आज पटना हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। लेकिन, आज फिर वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, उत्तरप्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। लेकिन, अब जो ताज़ी जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।


आपको बता दें, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। 


गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं।