1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 07:18:11 PM IST
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PATNA : एसटीईटी परीक्षा को लेकर बिहार सरकार से जवाब तलब किया है. STET परीक्षा में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किये जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
मोहम्मद अफरोज और अन्य की याचिका पर जस्टिस पार्थ सारथी ने बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि विगत 25 सितंबर, 2019 को शिक्षा विभाग के उप सचिव ने उक्त परीक्षा में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए निर्देश दिया था, जबकि विज्ञापन में कॉमर्स के लिए स्वीकृत पदों को शामिल नहीं किया गया था.
उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि ये परीक्षा 9 साल बाद आयोजित की जा रही है. एक हजार से भी अधिक हॉयर सेकंडरी स्कूल में कॉमर्स शिक्षकों के नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी. आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एसटीईटी की परीक्षा नौ सितंबर को लेने का फैसला सुनाया था. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.