ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar: खनन माफियाओं का वन विभाग की टीम पर हमला, रेंजर समेत 7 जख्मी Bihar weather forecast: बिहार में उमस भरी गर्मी का कहर जारी, दक्षिण बिहार में लोगों की बढ़ी परेशानी; तीन जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट BLF: बलूचिस्तान ने मांगी भारत से मदद, पाकिस्तान के खिलाफ जारी जंग करना चाहते हैं और तेज Ceasefire Violation: जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकतें, इन तीन राज्यों में फिर ड्रोन से हमले की कोशिश MADHUBANI: मधुबनी में प्रेम विवाह बना जानलेवा, लड़की के परिवार ने लड़के के पिता की कर दी हत्या BIHAR: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, 13 साल का बच्चे और वेटर को लगी गोली SAHARSA: नाला निर्माण के विवाद को लेकर बाप-बेटे की पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत BIHAR: हाजीपुर सदर अस्पताल से 2 साल का बच्चा गायब, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस BIHAR: बसंतपुर गांव में शोक की लहर, ट्रेन हादसे में 22 वर्षीय गुड्डू सिंह की मौत Air Marshal AK Bharti: कौन हैं एयर मार्शल एके भारती, जिन्होंने पाकिस्तान को सुनाई रामचरित मानस की चौपाई? जानिए..

सिपाही भर्ती को लेकर दायर याचिका को पटना HC ने किया खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 01 Sep 2023 08:33:05 AM IST

सिपाही भर्ती को लेकर दायर याचिका को पटना HC ने किया खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अर्जी को खारिज कर दिया।


पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा कि बहाली के लिए योग्यता तय करने, कटऑफ तारीख तय करने और आयु सीमा तय करने की शर्तों में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है।


कोर्ट का कहना था कि बहाली के लिए वांछित शर्तों को तय करने का निर्णय लेने का काम सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति अधिकारी शर्तों को तय करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। 


आपको बताते चलें कि, गत वर्ष एक अगस्त को जारी विज्ञापन में योग्यता शर्त और आयु सीमा को लेकर चुनौती दी गई थी। तर्क दिया गया कि उम्र सीमा के लिए कटऑफ तिथि में उन उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पूरा किया है। उनका कहना था कि बहाली के लिए निर्धारित शर्तें सार्वजनिक रोजगार में बाधा डालती है। कोर्ट ने आवेदक के हर दलील को नामंजूर करते हुए अर्जी खारिज कर दी।