ब्रेकिंग न्यूज़

Pitru Paksha 2025: अब घर बैठे ही गया जी में कराएं ई-पिंडदान, पर्यटन विभाग ने की खास व्यवस्था; जान लीजिए पैकेज Bihar News: सीएम नीतीश के गृह जिला में बड़ा हादसा, घर की छत गिरने से दादी-पोता की दर्दनाक मौत Bihar News: सीएम नीतीश के गृह जिला में बड़ा हादसा, घर की छत गिरने से दादी-पोता की दर्दनाक मौत Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े PNB का ATM लूटने की कोशिश, कैश डालने के दौरान बदमाशों ने की लूटपाट Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े PNB का ATM लूटने की कोशिश, कैश डालने के दौरान बदमाशों ने की लूटपाट Bihar TRE4-TRE5: बिहार में TRE4 और TRE5 को लेकर नया अपड़ेट, शिक्षक बहाली पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? Bihar TRE4-TRE5: बिहार में TRE4 और TRE5 को लेकर नया अपड़ेट, शिक्षक बहाली पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? EOU ने 'अनुभूति श्रीवास्तव' को किया बेनकाब, भ्रष्ट अफसर से नगर विकास विभाग को गजब का है ‘प्यार’ ! दागी को बार-बार फील्ड में E.O. बनाकर सुशासन को किया जा रहा तार-तार, आखिर क्या है मजबूरी ? Ration Card Ineligible Beneficiaries: राशन कार्ड से कटेगा फर्जी लाभार्थियों का नाम, ऐसे 1.17 लोगों की हुई पहचान; केंद्र ने राज्यों को दिया सख्त निर्देश Bihar News: बिहार में पोखर में डूबने से सगे भाई-बहन की मौत, खेल-खेल में चली गई जान

शिक्षा विभाग का बड़ा बदलाव : हाईस्कूल में हेडमास्टर के लिए 8 वर्ष का अनुभव ही अनिवार्य

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 23 Jan 2023 09:52:06 AM IST

शिक्षा विभाग का बड़ा बदलाव : हाईस्कूल में हेडमास्टर के लिए 8 वर्ष का अनुभव ही अनिवार्य

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। अब राज्य के शिक्षक दो से 4 वर्ष पहले ही हेडमास्टर बन जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अनुभव की समय - सीमा को कम कर दिया है।


दरअसल शिक्षा विभाग में यह फैसला लिया है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षक 8 वर्ष जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर ही हेड मास्टर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले इस पद पर नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षकों को 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य किया गया था जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्षों की सीमा निर्धारित था।


मालूम हो कि, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में हेडमास्टर पद को लेकर परीक्षा ली गई थी। इस दौरान पुराने नियमों के आधार पर ही परीक्षा ली गई थी। जिसके बाद कई शिक्षक संगठनों द्वारा इस अनुभव की अनिवार्यता को कम करने का सुझाव दिया गया था। बिहार में फिलहाल दोनों तरह के स्कूलों की संख्या लगभग 10,000 है।


इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है इससे संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण व अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 का इसमें आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। अब इसी के आधार पर बीपीएससी द्वारा परीक्षा को लेकर सिलेबस तैयार किया जाएगा।


शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में केवल 4 व 8 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति किए जाएंगे या उनका प्रमोशन किया जाएगा। इससे कम उम्र के युवा प्रधानाध्यापक मिलेंगे और विद्यालय के प्रबंधन तथा शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हो सकेगा।