1st Bihar Published by: Updated Sat, 19 Feb 2022 06:57:41 AM IST
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PATNA : बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर एकबार फिर से ग्रहण लगा है। प्रदेश के हाईस्कूलों और प्लस टू शिक्षकों के तकरीबन 32 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से लगी इस रोक को हटाने के लिए अब शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है।
आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाना था और इसको लेकर विभाग के निर्देश पर 300 नियोजन इकाइयों में तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाइकोर्ट से अपील करने जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि 32700 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। लिहाजा प्रक्रिया को जारी रहने देने की अपील होगी।
कोर्ट में अपील करते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में कई दलीलें शामिल की गई है। शिक्षा विभाग यह पूरी कवायद हाइकोर्ट की मंशा का सम्मान करते हुए कर रहा है। याद दिला दें कि प्रीति प्रिया और अन्य बनाम राज्य सरकार के साथ-साथ एक जैसी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एसटीईटी रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की डिग्री 2017-19 में हासिल की, उन्हें भी इस नियोजन प्रक्रिया में योग्य करते हुए आवेदन का मौका दिया जाय।