ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला, बढ़िया सैलरी के साथ मिलेंगी कई अन्य सुविधाएं Bihar News: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण 100 दिनों में होगा पूरा, परियोजना को मिली रफ्तार Road Accident: NH31 पर बाइक-ट्रक की भीषण टक्कर, 2 की मौत Bihar Rain Alert: राज्य के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी, अगले 5 दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल सहरसा में गर्भवती महिला की गर्भपात के दौरान मौत, परिजनों ने लगाए लिंग जांच और हत्या का आरोप खगड़िया: जमीन विवाद में चली गोलियां, युवक के पैर में लगी गोली, वीडियो वायरल BIHAR: डाक पार्सल वैन से 4200 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप बरामद, तस्कर भी गिरफ्तार सभी कमिश्नर और डीएम को मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, कहा..मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण की शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित हो बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे: रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के मार्गरेखा को मिली स्वीकृति BIHAR: चलती CNG कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूद कर बचाई जान

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख का जुर्माना, पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: Updated Sat, 27 Aug 2022 10:24:41 AM IST

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख का जुर्माना, पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट के लीगल सर्विस में एक लाख रुपए जमा करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने तारकेश्वर प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।


दरअसल, साल 2015 में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 3 महीने के भीतर आवेदक के विस्तृत अभ्यावेदन पर व्यक्तिगत पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित करने का निर्देश दिया था लेकिन विभाग ने साढ़े 6 वर्ष के बाद भी अदालती आदेश का पालन नहीं किया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर तय समय सीमा के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है।


मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यावेदन दाखिल करने के बाद और आदेश पारित करने के पहले, जो भी विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात हैं उन सभी से बराबर राशि में जुर्माना वसूला जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी।