मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: आज नहीं हो सका सजा का ऐलान, साकेत कोर्ट में टली सुनवाई

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: आज नहीं हो सका सजा का ऐलान, साकेत कोर्ट में टली सुनवाई

DELHI: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में आज दोषियों की सजा का ऐलान नहीं हो सका है. दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है. जज के छुट्टी पर रहने के कारण फैसला टल गया है. सजा सुनाने की नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है.


साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को फैसला सुनाते हुए एनजीओ संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण और सामूहिक दुष्कर्म के कई मामलों में दोषी करार दिया है. इस केस में एक आरोपी को आरोपमुक्त भी कर दिया गया है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत दोषियों को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है. 


आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. पूरे केस का खुलासा होने के बाद मेडिकल टेस्ट में करीब 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवा देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में इस मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.